MP पंचायत चुनाव: SC में OBC मामला; तन्खा की दलील, बीजेपी ने तंज कसा

author-image
एडिट
New Update
MP पंचायत चुनाव: SC में OBC मामला; तन्खा की दलील, बीजेपी ने तंज कसा

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव (Supreme court on panchayat election) मामले में 17 दिसंबर को शिवराज सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार आग से न खेलें। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में ओबीसी सीटों पर स्टे (obc seats stay) लगाया है। सीनियर वकील विवेक तन्खा याचिकाकर्ताओं (सैयद जफर और जया ठाकुर) की तरफ से पैरवी कर रहे थे। अब तन्खा ने OBC पर चुनाव ना करवाए जाने को लेकर दलील दी है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा याचिका मे नहीं था।

तन्खा ने ये ट्वीट किया

कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा कि रोटेशन संविधान की अनिवार्यता है। मध्य प्रदेश सरकार के वकीलों को कोर्ट में यकीन दिलवाना था।

ये भी बोले तन्खा

तन्खा ने ये भी कहा कि मप्र सरकार को OBC के हित में कदम उठाने चाहिए।

बीजेपी ने तंज कसा

बीजेपी नेता डॉ. हितेश बाजपेई ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग का दुश्मन करार दिया। 

बीजेपी नेता ये भी बोले

बाजपेई ने ये भी कहा कि शिवराज सरकार के प्रयासों पर कमलनाथ और उनकी पार्टी ने पानी फेर दिया।

‘चुनाव संविधान के हिसाब से ही कराइए’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव में कानून का पालन नहीं होता है तो भविष्य में चुनाव को रद्द भी कर सकते हैं। याचिकाकर्ता के वकील विवेक तन्खा (Vivek Tankha) के मुताबिक, राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव संविधान के हिसाब से हो तो ही कराइए।

द-सूत्र ऐप डाउनलोड करें :

https://bit.ly/thesootrapp

द-सूत्र को फॉलो और लाइक करें:

">Facebook  |   Twitter |   Instagram  |  Youtube

सुप्रीम कोर्ट petitioner Lawyer Supreme Count मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव OBC Matters Argument MP Panchayat Elections विवेक तन्खा The Sootr BJP taunts Vivek Tankha दलील याचिकाकर्ता के वकील